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नौकरीपेशा लोगों को अब करना पड़ेगा 12 घंटे काम! जानें किस देश में है कितने WORKING HOURS

office नौकरीपेशा लोगों को अब करना पड़ेगा 12 घंटे काम! जानें किस देश में है कितने WORKING HOURS

ये खबर नौकरी करने वालों के लिए है. क्योंकि जल्द की उनपर काम का बोझ बढ़ने वाला है. जी हां, जल्द की ऑफिस के वर्किंग आवर्स में बढ़ोतरी हो सकती है. दरअसल, श्रम मंत्रालय ने संसद में एक प्रस्ताव दिया है.

इस प्रस्ताव के जरिये ऑफिस में कार्य करने के समय को 8 घंटे से बढ़ाया जाएगा. हालांकि एक हफ्ते में कुल कार्य के घंटों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा, वहीं छुट्टी भी बढ़ सकती है.

श्रम मंत्रालय ने संसद में हाल ही में पारित एक संहिता में कार्य के घंटे को बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन करने का प्रस्ताव दिया है. अभी कार्य दिवस अधिकतम आठ घंटे का होता है। मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्तें (ओएसएच) संहिता 2020 के मसौदा नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के कार्य दिवस का प्रस्ताव दिया है. इसमें बीच में अल्पकालिक अवकाश (इंटरवल) भी शामिल हैं। हालांकि 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसौदे में साप्ताहिक कार्य घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा गया है.

फिलहाल जो नियम हैं, उसके अनुसार 8 घंटे की शिफ्ट छह दिनों तक रहती है. इसमें एक साप्ताहिक अवकाश होता है. वहीं 9 घंटे की शिफ्ट करने पर हफ्ते में दो दिन का साप्ताहिक अवकाश होता है.

नए नियम के अनुसार रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट होगी और तीन दिन का अवकाश मिलेगा. किसी भी दिन ओवरटाइम की गणना में 15 से 30 मिनट के समय को 30 मिनट गिना जाएगा. मौजूदा व्यवस्था के तहत 30 मिनट से कम समय की गिनती ओवरटाइम के रूप में नहीं की जाती है.

दूसरे देशों में कितने हैं WORKING HOURS
फ्रांस- रोजाना 7 घंटे और हफ्ते में 35 घंटे काम
कनाडा, चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया- रोजाना अधिकतम 8 घंटे काम और हफ्ते में अधिकतम 40 घंटे काम
ऑस्ट्रेलिया- रोजाना 7.6 घंटे और हफ्ते में 38 घंटे काम
ब्रिटेन, जर्मनी, थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश- हफ्ते में 48 घंटे काम

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