नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि केस में झटका दिया है। कोर्ट ने निचली अदातल में चल रहे आपराधिक कार्यवाही पर से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल नें उच्च न्यायलय में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होने कहा था कि एक साथ दो मामले चलने से दिक्कत हो रही है इसलिए आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए।
आज कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मामले के चलने से कोई समस्या नहीं है। यह जरुरी नही है कि दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि के मामले के कारण किसी दूसरे केस पर रोक लगा दी जाए। गौरतलब है कि गत जुलाई में हाईकोर्ट ने केजरीवाल के इस याचिका पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा था।बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ आप के पांच अन्य नेताआंे के खिलाफ दोनो याचिकाएं वित्तमंत्री ने दायर की थी।
केजरीवाल द्वारा दायर किए गए याचिका के मुताबिक एक जैसे आरोपों पर आप के नेताओं के खिलाफ दो मामले दायर किए गए हैं, जिसके चलते निचली अदालत को इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा देनी चाहिए। गौरतलब है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली के ऊपर आप के कुछ लोगों का आरोप था कि उन्होने डीडीसीए में कथित तौर से करप्शन किया है जिसको जेटली ने सिरे से खारिज करते हुए केजरीवाल सहित आप के पांच और नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था।