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कागजात न होने पर भी नहीं कटेगा चालान, सड़क परिवहन मंत्रालय ने निकाला ताजा सर्कुलर

traffic police कागजात न होने पर भी नहीं कटेगा चालान, सड़क परिवहन मंत्रालय ने निकाला ताजा सर्कुलर

नई दिल्ली: वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आपके पास गाड़ी के कागजात नही हैं तब भी आप चालान से बच सकते हैं। सरकार ने इसे लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। बता दें नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी तरह के जुर्माने लगभग दोगुने कर दिए थे। 

बता दें कि सरकार के इस नए सर्कुलर के मुताबिक अगर आपके पास वाहन के सभी कागज़/डॉक्यूमेंट मोबाइल एप्प mparivahan या डिजिलॉकर में है और मोबाइल फोन आपके पास नही है। तब भी ट्रेफिक पुलिस आपका चालान नही काट सकती सड़क परिवहन मंत्रालय के ताजा सर्कुलर के मुताबिक, ड्राइवर के पास मोबाइल फोन नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस अपनी डिवाइस या मोबाइल के जरिए आपकी गाड़ी के कागज़  mparivahan या डिजिलॉकर एप पर चेक कर सकती है। आपके ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन नंबर के जरिए पुलिस आपके गाड़ी के डॉक्यूमनेट जांच सकती है।

बता दें कि सड़क परिवहन मंत्रालय, इस कदम के जरिए लगातार मिल रही ऐसी शिकायतों पर रोक लगाना चाहती है जहां ट्रैफिक पुलिस का बर्ताव या तरीका वाहन मालिकों के साथ बेहद गलत था। ट्रैफिक पुलिस चालकों का चालान काटते समय उनके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आती है जिसकी वजह से चालक परेशान होते हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय  ने ये कदम उठाया है।

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