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जौहर विश्वविद्यालय से आजम खान को हटाना पड़ेगा कब्जा, देखें और क्या लिखा है आदेश में

azam khan जौहर विश्वविद्यालय से आजम खान को हटाना पड़ेगा कब्जा, देखें और क्या लिखा है आदेश में

लखनऊ। आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर में मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर उपजिलाधिकारी ने उन पर बड़ा शिकंजा कसा है। रामपुर के उपजिलाधिकारी ने जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर किए जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने को कहा है।

उपजिलाधिकारी ने आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपये लोक निर्माण विभाग को देने का आदेश दिया है वहीं कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से 15 दिन के अंदर जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।

रामपुर के एसडीएम कोर्ट ने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के रास्ते में अवैध निर्माण और अतिक्रमण फौरन हटाया जाए। एसडीएम कोर्ट ने कहा कि जब तक कब्जा पूरी तरह से हट न जाए तब तक आजम खान को हर महीने 91 लाख रुपए देने होंगे।

रामपुर में नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां जो पूर्व राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग थे उन्होंने आजम खान के खिलाफ गृह मंत्रालय से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि आजम खान ने 13।8420 हेक्टेयर कस्टोडियम भूमि अपनी यूनिवर्सिटी में शामिल करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।

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