नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर जारी आदेश पर संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 2 घंटे का समय राज्य सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बताए कि पटाखें कब चलेंगे।
पटाखे जलाने के निर्देश
कोर्ट ने इससे पहले दिवाली पर केवल रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों का आदेश सिर्फ दिल्ली-NCR के लिए है। बाकी देश में सामान्य पटाखे चलाए जा सकते हैं।
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था
इस दौरान पीठ ने कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक नहीं है लेकिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से पटाखे जलाने का टाइम जरूर निर्धारित कर दिया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि दिवाली के दिन राज्य की धार्मिक परंपरा के मुताबिक सुबह के वक्त भी पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए।
याचिका में कहा गया कि दीपावली के उत्सव को लेकर हर राज्य या पंथ की अपनी अलग-अलग परंपराएं और संस्कृति हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध लोगों के वाजिब धार्मिक अधिकारों को खारिज करता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर सुबह-शाम दोनों समय पटाखे की परंपरा है, तो दोनों वक्त 1-1 घंटा दिया जा सकता है।