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छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व डीजीपी की बरकरार

Molestation case the Supreme Court upheld the conviction of former Haryana DGP छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व डीजीपी की बरकरार

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एक किशोरी टेनिस खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एस.पी.डी. राठौड़ की सजा बरकरार रखी। हालांकि वह यह सजा पहले की काट चुके हैं। न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा और न्यायमूर्ति आर.के अग्रवाल की पीठ ने सजा को संशोधित कर 18 महीना कर दिया, जो वह पहले ही काट चुके थे।

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राठौड़ को पहले छह महीने की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील पर सत्र न्यायालय ने उसे बढ़ा कर डेढ़ साल कर दिया था। पंजाब एवं हरियाण उच्च न्यायालय ने राठौड़ के व्यवहार को शर्मनाक बताते हुए सत्र न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। यह मामला 1990 का है जब उन्होंने 14 साल की एक टेनिस खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। लड़की ने बाद में आत्महत्या कर ली थी।

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