नई दिल्ली। सीबीआई ने शुक्रवार को रॉटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल को 3,695 करोड़ रुपये का ऋण नहीं चुकाने से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश किया और उन्हें लखनऊ ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग की। दोनों अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने पेश किये गये। उन्हें ऋण अदायगी के कथित उल्लंघन को लेकर कल गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष के वकील प्रमोद कुमार दुबे ने अदालत के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न खड़ा किया और कहा कि आरोपी मजिस्ट्रेट अदालत में नहीं बल्कि सत्र अदालत में पेश किये जाएं।
बता दें कि अदालत अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सीबीआई की प्राथमिकी के मुताबिक सात बैंकों के एक समूह ने रॉटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को 2008 के बाद से 2,919 करोड़ रुपये का ऋण दिया । यह राशि भुगतान संबंधी बार बार उल्लंघन के कारण ब्याज समेत 3,695 करोड़ रुपये हो गयी। बैंक ऑफ बड़ोदा की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। बैंक ऑफ बड़ोदा ने नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी की तरह कोठारी के भी विदेश भाग जाने की आशंका से सीबीआई से संपर्क किया था। सीबीआई ने विक्रम, उनकी पत्नी साधना, पुत्र राहुल और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।