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वैध पहचान पत्र के बिना नहीं मिलेगा मोबाइल कनेक्शन

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जयपुर। विभिन्न सेल्यूलर मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स और सब रिटेलर्स और दुकानदारों को बिना ग्राहक की वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना सिम कार्ड, सेल्यूलर मोबाइल फोन कनेक्शन नहीं देने के लिए पाबंद किया गया है।

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बता दें कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त वृत कोतवाली सुमित कुमार ने लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में यह कहा गया है कि विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के रिटेलर्स एंव सब- रिटेलर्स द्वारा दूसरो के नाम से व छद्म नाम के कूटरचित पहचान-पत्रों के आधार पर भी बिना भैतिक सत्यापन के मोबाईल कनेक्शन व सिम कार्ड जारी किये जा रहे हैं।

साथ ही इन कम्पनियों से समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी व आंतकवादी तत्वों द्वारा अपने आपराधिक मंसूबों की पूर्ति हेतु कनेक्शन व सिम कार्ड प्राप्त कर इनका प्रयोग अवांछित कार्यों व अपराधों में करने की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। आदेश में कहा गया है कि रिटेलर्स, सब रिटेलर्स एंव ऐसे दुकानदार द्वारा बेची गई सिम कार्ड की कम्पनी का नाम आई.डी. नम्बर सहित सिम कार्ड के क्रेता का पूर्ण विवरण नाम पिता का नाम पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता बेसिक फोन नम्बर पूर्व मे प्रयोग किये जा रहे सेल्यूलर मोबाइल फोन नम्बर तथा सिम जारी करने के लिये प्राप्त दस्तावेजों की पूर्ण सूचना रखेंगे।

विदेशी नागरिकों को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट व वीजा की आईडी पर ही देने तथा वह विदेशी नागरिक जिस होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला इत्यादि मे रूका हुआ है उसकी भी आईडी प्रुफ लेने के निर्देश दिये गये हैं।

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