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नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 9 तारीख को होगी

SC Karnataka will give 600 cusecs water to Tamil Nadu in 3 days नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 9 तारीख को होगी

नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इसमें केंद्र सरकार की यह याचिका भी शामिल होगी, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में इस मुद्दे पर दर्ज मामले सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और मामले की सुनवाई कर रही पीठ के अध्यक्ष टी.एस. ठाकुर के अवकाश पर होने की वजह से सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामला शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस पीठ के न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनवाई स्थगित कर दी।

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प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति ठाकुर और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की पीठ ने दो दिसंबर को याचिकाओं की सुनवाई का निर्देश दिया था। इसमें नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका और वह याचिका शामिल है, जिसमें देश भर के मामलों को स्थानांतरित करने की मांग केंद्र सरकार ने की है।

अदालत ने दो दिसंबर को महान्यायवादी, मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को साथ में बैठने और विभिन्न मामलों को उनकी समानता श्रेणीबद्ध करने को कहा था, ताकि मामले की सुनवाई सुव्यवस्थित ढंग से चले।

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