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आज महोबा से पीएम मोदी करेंगे ‘उज्जवला योजना’ के दूसरे चरण की शुरुआत, मिलेगीं ये सुविधाएं

आज महोबा से पीएम मोदी करेंगे 'उज्जवला योजना' के दूसरे चरण की शुरुआत, मिलेगीं ये सुविधाएं

 

लखनऊः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जवला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे और साथ ही राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में उनके साथ सीएम योगी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा महोबा जिले में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी समेत इन नेताओं के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी जरुरी तैयारियां पूरी कर ली है।

भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सेंगर ने बताया कि साढ़े चार सालों मे पांचवी बार मुख्यमंत्री वहां आ रहे हैं, जिसके वजह से कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह भरा हुआ है।

2016 में शुरू हुई थी उज्जवला योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में यानी साल 2016 में उज्जवला योजना 1.0 की शुरूआत की थी। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। इसके बाद साल 2018 के अप्रैल महीने में इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें सात अन्य श्रेणियों (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पीएमएवाई, एएवाई, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह) की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया।

इस संसोधन में लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। इस लक्ष्य के निर्धारित तिथि से सात महीने पहले ही अगस्त 2019 में ये टारगेट पूरा हो गया।

वित्तीय साल 2021-22 के केंद्रीय बजट में पीएमयूवाई योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई। इस घोषण में एक करोड़ अलग से पीएमयूवाई कनेक्शन का उद्देश्य कम आय वाले उन परिवारों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें पीएमयूवाई के पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था।

उज्ज्वला 2.0

उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ-साथ पहला रिफिल और हॉटप्लेट निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। साथ ही, इसमें नामांकन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी। उज्ज्वला 2.0 में प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास प्रमाण-पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ‘पारिवारिक घोषणा’ और ‘निवास प्रमाण’, दोनों, के लिए स्वयं द्वारा एक घोषणा पर्याप्त है।

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