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मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मुर्सी को 20 साल जेल की सजा

mursi मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मुर्सी को 20 साल जेल की सजा

काहिरा। मिस्र की एक अदालत ने शनिवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 20 वर्षो की जेल की सजा सुनाई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की एक रपट के मुताबिक, उन्हें साल 2012 में प्रेसिडेंसियल पैलेस के बाहर हिंसा व हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया।  मिस्र की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कासेशन ने मुर्सी की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई। मामला दिसंबर 2012 का है, जब प्रेसिडेंसियल पैलेस के बाहर मुर्सी समर्थकों व विरोधियों के बीच हुई झड़प के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई थी।

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मुर्सी के खिलाफ देशव्यापी व्यापक विरोध-प्रदर्शन के कारण सेना ने साल 2013 में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। जेल ब्रेक मामले में बीते साल 17 मई को मुर्सी व मुस्लिम ब्रदरहुड के उनके 106 समर्थकों को मौत की सजा सुनाई गई थी। मिस्र की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ आतंकवादी संगठन हमास तथा हिजबुल्ला समूह की साजिश के मामले में मुर्सी तथा मुस्लिम ब्रदरहुड के सात अन्य सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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