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मप्र: अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में दर्ज किया गया मामला

22 22 मप्र: अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में दर्ज किया गया मामला

भोपाल : बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ एमपी में जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज किया गया है। मामला आरओ मशीन से जुड़ा हुआ है, जिसकी  सुनवाई 24 अगस्त की जाएगी।

22 22 मप्र: अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में दर्ज किया गया मामला

क्या है पूरा मामला

भोपाल निवासी सीमा शर्मा ने 20 जुलाई 2017 को शिवम इंटरप्राइसेस जेके रोड भोपाल से 14500 रुपए में केन्ट मिनरल आरओ मशीन खरीदी थी। मशीन पर एक साल की वारंटी दी गई थी। कुछ दिन बाद मशीन खराब होने लगी और शुद्ध पानी देना बंद कर दिया। शिकायत के बाद मशीन को सुधार दिया गया, लेकिन वह फिर खराब हो गई।

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आरओ का विज्ञापन करती है हेमा मालिनी

लेकिन मशीन के वारंटी अवधि में होने के बाद भी उसमें प्री-फिल्टर बदलने के लिए सीमा शर्मा से 2000 रुपए मांगे गए और नहीं देने पर मशीन नहीं सुधारी गई। वही टीवी पर इसका एडवटाईज हेमा मालिनी करती हैं और एक साल की गारंटी की भी बात कही जाती है।

जिला उपभोक्ता फोरम ने दर्ज किया मामला

इसी को लेकर सीमा ने जिला उपभोक्ता फोरम में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की सुनवाई जिला फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश आरके भावे और सदस्य सुनील श्रीवास्तव की बेंच ने की है। फोरम ने हेमा मालिनी सहित मामले के सभी अनावेदक पक्ष को नोटिस जारी कर आगामी पेशी तारीख पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अभिनेत्री के अलावा केन्ट आरओ कंपनी और भोपाल में केन्ट आरओ मशीन के वितरक शिवम् इंटरप्राइसेस जेके रोड भोपाल को भी पक्षकार बनाया है।

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