नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय दिया है। निदेशक ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से और समय मांगा है।
मंगलवार को होगी सुनवाई
जबकि उन्हें दोपहर 1 बजे तक अपना जवाब देने की अवधि मिली थी। उनके अनुरोध को मानते हुए न्यायालय ने दोपहर चार बजे तक का समय दे दिया है। न्यायालय ने वर्मा से ‘जल्द से जल्द’ अपना जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि वह मंगलवार को होने वाली सुनवाई को आगे की तारीख के लिए नहीं टालेगा।
न्यायालय ने वर्मा से कहा है कि वह जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें ताकि वह उनके जवाब को पढ़ सकें। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की पीठ को वर्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील गोपाल शंकरनारायण ने बताया कि सीबीआई निदेशक अपना जवाब दाखिल करने में सक्षम नहीं है।
जल्द से जल्द दाखिल करें जवाब
इसके जवाब में न्यायालय ने कहा, ‘हम तारीख को बदलने वाले नहीं हैं। आप जितनी जल्दी हो सके अपना जवाब दाखिल करें। हमें जवाब पढ़ना भी है।’ इसके जवाब में वकील गोपाल ने कहा कि निदेशक आज अपना जवाब दाखिल कर देंगे।
इस मामले पर 16 नवंबर को सुनवाई हुई थी। तब सीवीसी ने उनके मामले की जांच रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपा था। इस रिपोर्ट की एक कॉपी न्यायालय ने वर्मा को दी थी ताकि वह इसपर अपना पक्ष रख सके। इसके अलावा सीवीसी की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को भी सौंपी गई थी।
न्यायालय ने सीवीसी रिपोर्ट की प्रति मुहैया कराने संबंधी सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के अनुरोध ठुकरा दिया था। न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई में लोगों के भरोसे की रक्षा करने और संस्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए सीवीसी रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच कर रही है।