पटना। जीएसटी लागू होने के बाद लोगों को कुछ और दिक्कतों का समाना करना पड़ सकता है,जीएसटी लागू होने के बाद पैन कार्ड को रिजेक्ट किया जा सकता है। कुछ लोगों के पैन कार्ड में नाम सुधावाने के लिए अधिकारियों के पास पहुंच रहे है। इस परेशानी की वजह यह है की केंद्र सरकार ने लोगों को यह आदेश दिए थे की वह अपने-अपने पैन कार्डों को अधार कार्ड से लिंक कराने के आदेश दिए थे। जिन लोगों के पैन कार्ड में नाम कुछ और आधार में कुछ और है तो उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बैंक अकाउंट में, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड जैसे आईडी प्रूफ दस्तावेजों में लोग अपने नाम की अलग-अलग स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर खासतौर पर पैनकार्ड और आधार कार्ड में नामों की स्पेलिंग के फर्क पाया जा रहा है जिससे पैन को को आधार में लिंक करने में परेशानी खड़ी हो रही है और वहीं यह भी मुमकिन है की आपके बैंक अकाउंट में जो नाम की स्पेलिंग दर्ज है वो आपके आधार में लिखे नाम से अलग हो। ऐसी स्थिति में भी आपको अपने पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में दिक्कत का सामना पैदा होगी।
ये जरूरी है कि पैनकार्ड कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में दी गई आपकी जानकारी मेल खानी चाहिए। अगर जानकारी एक जैसी नहीं है तो इसके लिए आप अपने पैनकार्ड अथवा आधार कार्ड में परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट की वेबसाइट पर दिए लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आधार में सुधार हेतु आपको यूआईडी को जरूरी दस्तावेज के साथ अपना आवेदन करना होगा। ये ऑनलाइन के जरिए भी मुमकिन है।
इस समय भारत में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया है। यह इसलिए की बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी कर ले जाते हैं या टैक्स देने से बचते है। लिहाजा, देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी को रोकना आसान हो जाएगा। आपने यदि 1 जुलाई तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया है तो आपका पैनकार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार जरुरी है।