नई दिल्ली। अगर आपके पास रेलवे का कन्फर्म टिकट है और किसी वजह से आप सफर नहीं कर सकते तो आप अपनी यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं। आप अपना टिकट अपने परिवार के किसी भा सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडियन रेलवे ने इस दिशा में कुछ निर्देश जारी किए हैं। जिनका पालन करने के बाद आप अपने टिकट को परिवार के सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
बता दें कि अगर आप किसी के नाम पर टिकट ट्रासंफर कर रहे हैं तो ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर पहले कराएं एक एप्लीकेशन के साथ आईडी प्रूफ चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा कराना होगा। लेकिन विवाह कार्यक्रम में जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये समय सीमा 48 घंटो की है। जिसमें विवाह समारोह के आयोजन कर्ता द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा। रेल टिकट का ट्रांसफर जिस दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाना है उसके पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि की फोटो कॉपी के साथ टिकट को दिखाकर टिकट ट्रासंफर करवाया जा सकता है। लेकिन रेलवे की तरफ से शर्त रखी गई है कि ये टिकट ट्रांसफर सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारो को ही ट्रांसफर किया जा सकेगा।
वहीं इसके अलावा अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो अपने टिकट को अन्य सरकारी अधिकारी के नाम पर ट्रांसफर कर सकेंगे। जिसके लिए सरकारी कर्मचारी अपने किसी साथी या अधिकारी का नाम ट्रेन चलने के तय स्थान से 24 घंटे पहले ट्रांसफर करवा सकेंगे। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के छात्र हैं तो ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे से पहले किसी भी छात्र के नाम पर अपना टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं।