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प्लेटफॉर्म टिकट से भी कर सकते हैं ट्रेन में सफर, जानिए क्या Indian Railways के नियम

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Platform Ticket Rules: लंबी दूरी की यात्रा करनी हो या फिर आरामदायक सफर चाहिए हो, सबको ट्रेन का ही सफर ज्यादा सुहाता है. ट्रेन से सफर करने के लिए लोग महीनों पहले रिजर्वेशन कराते हैं. रिजर्वेशन (Reservation rules) के लिए दो तरह से टिकट बुक की जाती है. टिकट रिजर्वेशन खिड़की और ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक (Online train ticket booking) की जा सकती है. लेकिन, कभी अचानक यात्रा करनी हो तो क्या करें? इसके लिए ज्यादातर लोग तत्काल टिकट (Tatkal Ticket booking rules) को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं. लेकिन, आज हम आपको बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट (Platform ticket rules) लेकर भी यात्रा की जा सकती है. चौंकिए मत यह सच है, आइये जानते हैं क्या कहते हैं रेलवे के नियम…

प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा

अगर आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) है और आप ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं. दरअसल, यह रेलवे का ही नियम (Indian Railways Rules) है. एमरजेंसी में यात्री प्लेटफॉर्म टिकट (Platform ticket rules) लेकर ट्रेन में सवार हो सकता है, लेकिन उसे तुरन्त TTE से संपर्क करना होगा. साथ ही जहां जाना है वहां का टिकट कटाना होगा. हालांकि, कई बार सीट नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है. लेकिन, आपको यात्रा करने से नहीं रोक सकता. ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी और यात्रा का किराया वसूला जाएगा.

क्या है इसका फायदा?

प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा (Benefits of Platform Ticket) सिर्फ इतना ही है कि यात्री को किराया उसे स्टेशन से चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा. यात्री से किराया भी उसी श्रेणी का वसूला जाएगा, जिसमें वह सफर कर रहा होगा.

ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?

अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन छूटने के बाद लोग परेशान होंते कि ट्रेन भी छूट गई और पैसा भी गया. लेकिन, ट्रेन मिस होने पर भी आपको रिफंड (Indian Railways Refund rules) मिल सकता है. ट्रेन मिस होने की स्थिति में यात्री TDR भरकर अपने टिकट के बेस फेयर का 50 प्रतिशत रिफंड क्लेम कर सकता है. लेकिन, आपको ये काम तय समय-सीमा के भीतर करना होगा.

किसी को आपकी सीट नहीं दे सकता है TTE

आपकी ट्रेन छूट गई है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता. अगले दो स्टेशनों पर ट्रेन से पहले पहुंचकर आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं. लेकिन, दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है.

खो जाए ट्रेन टिकट तो भी नहीं हों परेशान

अगर आपने रेल यात्रा के लिए ई-टिकट लिया है और ट्रेन में बैठने के बाद आपको पता लगा कि टिकट खो गया है तो आप टिकट चेकर (TTE) को 50 रुपए पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं.

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