लखनऊ: कोरोना संकट के बीच प्राइवेट और सरकारी संस्थान के कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिल जाती हैं। जबकि प्राइवेट कर्मचारियों में कई तरह का डर रहता है, लेकिन अब योगी सरकार उनकी मदद के लिए सामने आई है।
संक्रमित होने पर मिलेगा 28 दिन का वेतन
प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी अगर कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो उनका वेतन नहीं कटेगा। इसके साथ ही उन्हें 28 दिन का अवकाश भी मिलेगा। इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा।
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया कि सभी ऐसे प्रतिष्ठान जो सरकार द्वारा बंद कराए गए हैं। उनके कर्मचारियों को मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा। कई दुकानें और कारखाने राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर बंद है, उनके कर्मचारियों को भी अवकाश के साथ मजदूरी दी जाएगी।
कर्मचारियों और मजदूरों को होगी मदद
बढ़ती महामारी के चलते उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू का भी आदेश जारी किया गया। कई शहरों के व्यापारियों ने खुद अपनी तरफ से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। ऐसे में सभी सामने आकर इस संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम करने हैं। बंदी के चलते छोटे कर्मचारियों और मजदूरों को किसी तरह की आर्थिक समस्या ना हो, इसके लिए यह आदेश काफी महत्वपूर्ण होगा।