लखनऊ। योगी सरकार अब व्यापारियों को राहत देने जा रही है। लाॅकडाउन के दौरान सरकार की गाइडलाइंस तोडने पर व्यापारियों पर दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएंगे। कोविड 19 और लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में पुलिस और कचेहरी की दौड़ यूपी के लोगों को नहीं लगानी होगी। इस बारे में कानून मंत्रालय ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों के साथ ही अन्य लोगों से भी कोविड और लॉकडाउन से जुड़े मामले हटाए जाएंगे। कानून मंत्रालय ने इस बारे में प्रमुख सचिव को दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रदेश भर में दर्ज मुकदमों का ब्योरा जुटाने को कहा है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को इसके निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।
कोविड 19 प्रोटोकाल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। सरकार इन मुकदमों की वापसी के जरिये जहां व्यापारियों के साथ आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है, वहीं उन्हें भविष्य में ऐसी स्थितियों में विशेष एहतियात बरतने की चेतावनी भी देगी। इन मुकदमों की वापसी से पुलिस और न्यायालय से भी बोझ कम होगा और उन्हे आवश्यक चीजों की जांच के लिए मौका मिल सकेगा। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि व्यापारियों की लंबे समय से यह मांग थी। जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।