लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने महामारी एक्ट को 30 जून तक प्रभावी कर दिया है। ये एक्ट अब 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार ने यूपी महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 को संशोधित कर दिया है।
कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
इसके साथ ही उप्र महामारी कोविड-19 सप्तम संशोधन विनियमावली 2021 को लागू कर दिया गया है। ये महामारी एक्ट पहले 31 मार्च 2021 तक लागू था। लेकिन होली के बाद कोरोना विस्फोट को देखते हुए इसे बढ़ाकर अब 31 जून तक कर दिया गया है।
वहीं कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। इसके तहत अब कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने पर आपको जुर्माना और सजा दोनों ही दी जा सकती है।
राज्यपाल ने की आदेश की घोषणा
गौरतलब है कि महामारी एक्ट के इस आदेश को स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जारी किया है। बता दें कि राज्यपाल को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो जनहित में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में कानूनों में संशोधन कर सकता है। इस आदेश की घोषणा राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने यूपी लोक स्वास्थ्य एंव महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों के आधार पर की है।
तेजी से पैर पसार रहा कोरोना
विदित हो कि यूपी में कोरोना एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। राज्य में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में होली के बाद एक बार फिर कोरोना बीमारी को लेकर बूम आ गया है और अब तेजी से कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं।
बुधवार को आए 1230 केस
विदित हो कि यूपी में केवल बुधवार को ही 1230 पेशेंट्स सामने आ गए हैं। वहीं बुधवार को कोरोना से 11 मरीजों की मौत हो गई।
इससे पहले कोरोना के कारण राजधानी लखनऊ में भी चार मरीजों की मौत हुई थी। वहीं प्रयागराज, कानपुर में दो-दो जबकि मुजफ्फरनगर, वाराणसी और चंदौली में एक-एक मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ अब यूपी में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 8811 हो गया है।