नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UPSSF) के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी हैं। इस स्पेशल फोर्स को किसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता हैं।
स्पेशल फोर्स बिना वारंट के करेगी तलाशी
इसके अलावा बिना वारंट के तलाशी लेने की पॉवर इस फोर्स के पास होगी। बताया गया कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती हैं।
विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 किया लागू
गृह विभाग के अनुसार, ‘राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 को लागू किया गया हैं। यूपी के डीजीपी को इस अधिनियम की प्रति 11 सितंबर, 2020 को भेज दी गई हैं साथ ही इस बल के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह बल (UPSSF) सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा।’
डीजीपी ने दी सहमति
गृह विभाग ने बताया कि UPSSF के गठन पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने अपनी सहमति प्रदान की हैं। यह फोर्स उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट, जिला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालय एवं परिसर व तीर्थ स्थल, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बैंक अन्य वित्तीय, शैक्षिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान आदि की सुरक्षा व्यवस्था करेगी।
वर्तमान में 9,919 कर्मी रहेंगे कार्यरत
बल के अधीनस्थ अधिकारियों तथा सदस्यों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी। जो राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की सामान्य नियमावली के अनुसार होगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में 9,919 कर्मी कार्यरत रहेंगे।
प्रथम चरण में होगा 5 बटालियन का गठन
विशेष सुरक्षा बल के रूप में प्रथम चरण में 5 बटालियन का गठन किया जाना प्रस्तावित हैं। इसके लिए 1,913 नए पदों का सृजन किया जायेगा। इस प्रकार 5 बटालियन के गठन पर कुल व्यय भार 1747.06 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। जिसमें वेतन भत्ते व अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हैं।