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योगी कैबिनेट ने GST बिल को दी मंजूरी, लागू होगी ई-टेंडरिंग की व्यवस्था

yogi cabinet योगी कैबिनेट ने GST बिल को दी मंजूरी, लागू होगी ई-टेंडरिंग की व्यवस्था

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ताबड़तोड़ फैसलों के लिए जाना जाता है। योगी ने मंगलवार (2-5-17) को कैबिनेट की पांचवी बैठक बुलाई और कई अहम फैसले लिए। इस कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने ना केवल जीएसटी बिल को लागू किया बल्कि राज्य की तबादला नीति को भी मंजूरी दे दी है।

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बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने जीएसटी बिल को लागू कर दिया है। इस बिल को 15 मई से शुरु हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कर दिया जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी लागू हो जाएगा।

तबादला नीति को मिली हरी झंडी:-

मंत्रिमंडल ने बैठक में राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तबादला नीति को भी हरी झंडी दिखाई। इसके तहत अब प्रदेश में 30 जून तक तबादले हो सकेंगे। जिलों में 3 साल और मंडलों में 7 साल तक जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का इस नीति के तहत तबादला किया जाएगा। समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों का तबादला विभागाध्यक्ष कर सकेंगे। विकलांगजनों को इस तबादला नीति से बाहर रखा गया है।

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विभागों में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू:-

बैठक में प्रदेश से मैनुअल टेंडरिंग खत्म करते हुए पूरी तरह से ई-टेंडरिंग व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक विभागों को उनके विवेक के माध्यम से मैनुअल या ई-टेंडर का निर्णय लेने का अधिकार होता था, लेकिन अब प्रदेश में मैनुअल टेंडरिंग को पूरी तरह खत्म कर ई-टेंडरिंग और ई-प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए तीन महीने में कार्यप्रणाली तैयार कर ली जाएगी।

जिला खनिज फाउंडेशन की नियमावली को मंजूरी:-

मंत्रिमंडल ने खनन के विषय में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार जिला स्तर पर कमेटियां बनेंगी, उसके लिए जिला खनिज फाउंडेशन बनेगा। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। फाउंडेशन में जो फंड आएंगे, उन पर फैसला फाउंडेशन करेगा की क्या-क्या उस जिले में काम होगा। अब जो भी खनन करेगा उसे अलग से 10 फीसदी कर देना होगा। यह पैसा उसी जिले में खर्च करना होगा। इसे देखने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी भी बनेगी। वहीं पुराने पट्टाधारकों को 30 फीसदी फंड में जमा करना होगा।

गोरखपुर कारखाने स्टांप ड्यूटी से मुक्त:-

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने में लैंड ट्रांसफर के स्टांप ड्यूटी में छूट देने का निर्णय लिया है। इसमें स्टैंप ड्यूटी करीब 210 करोड़ की लगनी है। पूर्ववर्ती सपा सरकार इस पर निर्णय नहीं ले पा रही थी। गोरखपुर में हिंदुस्तान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि साढ़े छह हजार करोड़ का इसमें निवेश होगा, लेकिन उस पर पूर्व सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी। कैबिनेट ने लैंड ट्रांसफर के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी है। इससे रोजगार भी पैदा होगा और क्षेत्रीय किसानों को भी लाभ होगा।

24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी स्थापना दिवस:-

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया है। दरअसल 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस की जगह सूबे का नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक पूर्ववर्ती सपा सरकार से लगातार उप्र स्थापना दिवस मनाने की बात करते रहे लेकिन उस सरकार ने उनके इस सुझाव को नहीं माना था। सोमवार को राजभवन में मनाये जा रहे महाराष्ट्र दिवस के मौके पर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की भी मंजूरी मिल गई।

इसके साथ ही मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी।

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