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झारखंडः पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान खाते पकड़े गए तो हो सकती है 6 माह की सजा……

jharkhand झारखंडः पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान खाते पकड़े गए तो हो सकती है 6 माह की सजा......

झारखंड के पर्यटन सचिव डॉ. मनीष रंजन ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि तंबाकू सेवन कर लोग थूकते हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। राज्य के किसी भी पर्यटन स्थल, टूरिज्म कॉरपोरेशन के होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, कार्यालय और पर्यटन विभाग के परिसर में तंबाकू सेवन करने पर अब कड़ी कर्रवाई की जाएगी।

 

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सजा का विवरण

गौरतलब है कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान खाते पकड़े जाने पर 200 रुपए के जुर्माना का प्रावधान है।जुर्माना न भरने पर 6 माह की जेल होगी। पर्यटन सचिव डॉ. मनीष रंजन ने अधिसूचना जारी कर कहा कि तंबाकू सेवन कर लोग थूकते हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। झारखंड में 38.9 प्रतिशत वयस्क तंबाकू का सेवन करते है।

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झारखंड में 38.9 प्रतिशत वयस्क खाते हैं तंबाकू

सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संघटन की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में 38.9 प्रतिशत वयस्क किसी-न-किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। 26.6 फीसदी वयस्क खैनी, 8.3 प्रतिशत गुटखा/पान मसाला, 5.2 फीसदी बीड़ी और 6.5 प्रतिशत सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। ऐसे में रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाना  बहुत जरूरी है।

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