शाहजहांपुर। आपने तमाम ऐसी घटनाएं देखी होगी जब रेलवे क्रासिंग पर बैरियर बंद होता है तो लोग जल्दबाजी मे उस बंद बैरियर को गाड़ी झुका कर पार करते हैं। जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगो के पास इतना टाईम नही होता है कि वह थोङा सा इंतजार कर ले जिससे कि ट्रेन निकल जाए और बैरियर खुलने के बाद अपनी मंजिल की ओर निकल जाएं। और जब यहीं काम एक पुलिस वाला करे तो बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि पुलिस का काम होता है लोगो सजग करना।
आईए आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरे दिखाते हैं जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि एक दरोगा जी जल्दबाजी मे कितनी खतरनाक कोशिश कर रहे हैं। और जब एक पुलिस वाला इतनी खतरनाक कोशिश कर सकता है तो फिर आम जनता का तो हौसला लाजमी है। जबकि इस तरह से रेलवे क्रासिंग को पार करना रेलवे एक्ट के तहत कानूनी अपराध है लेकिन क्या इन दरोगा जी के लिए ये कानूनी अपराध मे नही आता है। वहीं आरपीएफ इंस्पेक्टर एसपी सिंह की माने तो इस तरह से रेलवे क्रासिंग को पार करना 154 रेलवे एक के तहत कानूनी अपराध है। इस धारा के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर सीधे जेल भेजने का प्रावधान है।
दरअसल ये तस्वीरे शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के इंदरानगर कालोनी से कैंट को जाने वाली सङक पर रेलवे क्रासिंग के पास की है। इस रेलवे क्रासिंग के पास से एक ट्रेन गुजरने वाली थी इसलिए बैरियर बंद था। यही वजह थी कि रेलवे क्रासिंग के आसपास गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। और लोग ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी एक लोगो ने एक हैरत कर देने वाला नजारा देखा कि एक पुलिस कर्मी अपने स्कूटर से आए और कुछ देर रूके। उसके बाद जब ट्रेन को आने मे कुछ देर लगी तो दरोगा जी को सब्र नही हुआ और देखते ही देखते दरोगा जी ने अपने स्कूटर को थोड़ा सा झुकाया और रेलवे क्रासिंग पर लगे बैरियर को पार करने लगे। इन दरोगा जी को थोड़ा सा वक्त लगा और एक खतरनाक कोशिश करके कानूनी अपराध कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब कानून के जानकार इन जैसे दरोगा जी कानून की धज्जियां उङाएंगे तो आम जनता जिनको ज्यादातर कानून के बारे मे जानकारी नही होती है तो उनके उपर किस तरह ऐसे पुलिसकर्मी कार्यवाही कर सकते हैं।
जब हमने आरपीएफ इंस्पेक्टर एसपी सिंह से कानून को तोड़ने के बारे मे बात की तो उनका कहना था कि इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति अगर रेलवे क्रासिंग के पास बंद बैरियर को पार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है। धारा 154 रेलवे एक्ट के तहत उसे सीधे जेल भेजने का प्रावधान है।
-अभिषेक