सोशल मीडिया को लेकर मचे विवाद के बाद व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर किया है। व्हाट्सएप ने केस दर्ज कराते हुए केंद्र सरकार के नए नियमों को रोकने की मांग की है। व्हाट्सएप ने यह केस मंगलवार को दायर किया है। व्हाट्सएप ने दलील देते हुए कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी खत्म होगी। इस लिए इन नए नियमों को रोका जाए।
दरअसल केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि सभी कंपनियों का ऑफिस भारत में होना बेहद जरूरी है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि सभी कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है।
सरकार ने सभी कंपनियों को 3 महीने के अंदर जवाब मांग था। जिसकी समय सीमा कल खत्म हो गई है। तो वहीं अब व्हाट्सएप की तरफ से बयान दिया गया है कि, सरकार के नए नियमों में चैट ट्रेस करने की बात कही गई है। और एक तरह से वैसे ही है जैसे हमारे यूजर्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो। ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा।
फेसबुक ने भी दी दलील
उधर फेसबुक और गूगल ने भी अपनी दलील देते हुए कहा कि वह सरकार के द्वारा बनाए गए नए नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा था कि ‘आईटी नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने की ओर काम कर रहे हैं। हम हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध हैं।’