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घर खरीदना है तो थोड़ा इंतजार करो, एक अप्रैल से सस्ता होगा घर

dream home gst घर खरीदना है तो थोड़ा इंतजार करो, एक अप्रैल से सस्ता होगा घर

एजेंसी, नोएडा। घर खरीदने का प्लान बन चुका है तो थोड़ा रुको यार, एक अप्रैल के बाद घर खरीदोगे तो आपको काफी सहूलियत होगी। जीएसटी काउंसिंल के अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रोजेक्‍ट और सस्ते घरों पर जीएसटी घटाने से आपको घर खरीदते समय लाखों का फायदा मिलेगा।

45 लाख रुपए कीमत के मकान पर 5.82 लाख की बचत
पहली बार घर खरीदने का सुनहरा मौका कैसे है, इसको इस तरह समझ सकते हैं. अगर आप पहली बार घर अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रोजेक्‍ट में फ्लैट खरीद रहे हैं तो अभी तक 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है. वहीं एक अप्रैल से यह दर घटकर 5 फीसदी हो जाएगी, यानी जीएसटी में 7 फीसदी की कमी।

इसके चलते 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 3.15 लाख रुपए की सीधे बचत होगी. अगर आप पहली दफा घर खरीदने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस तरह कुल 5.82 लाख रुपए की बचत होगी।

किफायती घर खरीदना और आसान
देश में घरों की कमी को दूर करने के लिए किफायती घरों की परिभाषा भी बदली गई है. मेट्रो शहर में 60 वर्ग मीटर (करीब 650 वर्ग फीट) के घर फिफायती श्रेणी में जबकि नॉन-मेट्रो शहरों में यह आकार 90 वर्ग मीटर (970 वर्ग फीट) कर दिया गया है. शर्त यह है मकान की कीमत 45 लाख रुपए तक हो. इसका मतलब यह हुआ कि 45 लाख रुपए तक के मकान किफायती श्रेणी में आएंगे।

इस मकान पर मात्र 1 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा. यानी अगर आप पहली बार घर खरीद रहें तो सिर्फ एक फीसदी जीएसटी देकर आप घर खरीद सकते हैं. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी भी ले सकते हैं. सस्ते घरों पर जीएसटी घटाने का सकारात्मक असर होगा. इससे मांग और आपूर्ति के बीच अंतर में कमी आएगी.

इंतजार का ये मिलेगा फायदा

  • अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST कम करने पर सहमति बनी
  • अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST 5 फीसदी तय हुआ
  • बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST 5 फीसदी लगेगा
  • अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1 फीसदी GST लगाने को मंजूरी
  • 45 लाख रुपये तक के घर पर 1 फीसदी GST लगाने को मंजूरी
  • ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के 3% GST लगाने के प्रस्ताव का कई राज्यों ने किया विरोध
  • 45 लाख रुपये तक के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 5 फीसदी GST लगाने को मंजूरी
  • RBI के प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग नियमों के हिसाब से 45 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे और उसपर 1% GST लगेगा
  • नए दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे. 60 वर्ग मीटर तक के मकान शहरों में और 90 वर्ग मीटर तक के मकान मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आएंगे और इनपर 1 % GST लगेगा

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