नई दिल्ली। वीवीआईपी नंबर (फैंसी नंबर) की चाहत रखने वालों को अब परिवहन विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने फैंसी नंबर से जुड़े हर काम को ऑनलाइन कर दिया है।परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार फैंसी नंबर के लिए आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में ऑफलाइन माध्यम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
पिछले दिनों डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान के दौरान कुछ शिकायतें आई थीं जिनके अनुसार लोगों ने मनपसंद नंबर प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को बेजा प्रलोभन की पेशकश की थी। सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए फैंसी नंबर प्राप्त करने से जुड़ी सारी प्रक्रिया को आॅनलाइन कर दिया।
फैंसी नंबर के लिए अब आवेदक अधिकारियों से मुलाकात तक नहीं कर पाएंगे। बता दें कि सरकार ने वीवीआईपी नंबर की नीलामी से जुड़ी प्रक्रिया को आॅनलाइन कर दिया था लेकिन इस दौरान आॅफलाइन माध्यम से भी भुगतान आदि की सुविधा दी गई थी। इसके अलावा कुछ अन्य कागजी कार्रवाई के लिए आवेदक को व्यक्तिगत तौर पर परिवहन विभाग के आॅफिस में आना पड़ता था, इससे लोगों को परेशानी हो रही थी।
अधिकारी ने कहा कि ई-नीलामी के लिए पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये तय किया गया है लेकिन यह राशि सरकार के पास जमा हो जाएगी जो वापस नहीं मिलेगी। बोली में सफल होने पर आवेदक को बाकी राशि का भुगतान करना होगा । उन्होंने बताया कि फैंसी नंबर की बोली पांच लाख से शुरू होगी। एक नंबर के लिए पांच लाख रुपये निर्धारित है। दो से नौ नंबर के लिए तीन लाख और 10 से 99 व 786, 1000, 1111, 7777 और 9999 नंबर के लिए दो लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555 600, 666, 700, 777, 800, 0888, 0900, 0999, 2000, 2222 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555 , 6000, 6666, 7000, 8000 8888, 9000, 0101, 0108, 1008, और 1313 नंबर के लिए एक लाख रुपये निर्धारित हैं।