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लखनऊ के विवेक तिवारी का हत्यारा जेल से जमानत पर रिहा

Vivek tiwary murder लखनऊ के विवेक तिवारी का हत्यारा जेल से जमानत पर रिहा

लखनऊ। चर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड के एक आरोपी संदीप कुमार की जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली. दरअसल, संदीप के खिलाफ मुख्य आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी को उकसाने के साक्ष्य नहीं मिले।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही संदीप को जमानत दे दी. वारदात के वक्त संदीप मुख्य आरोपी प्रशांत चौधरी के साथ ही था।
विवेक तिवारी हत्याकांड के मामले में आरोपी संदीप कुमार ने बेल एप्लिकेशन हाई कोर्ट में डाली थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सरकारी वकील की सारी बहस को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ट्रायल में तय करिए जो करना है. प्रशांत चौधरी ने गोली मारी है. उसके खिलाफ जो करना है करो. लेकिन संदीप के खिलाफ कोई सबूत नहीं है हत्या करने या प्रशांत को उकसाने का. इसके बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने संदीप कुमार को दे दी।
लखनऊ में विवेक तिवारी एपल के एरिया मैनेजर थे. 28 सितंबर 2018 की रात विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना को छोड़ने अपनी एक्सयूवी से जा रहे थे. तभी रात के करीब डेढ़ बजे बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने उन्हें रुकने का इशारा किया था. जब ने नहीं रुके तो सिपाही प्रशांत चौधरी ने विवेक निशाना बनाकर गोली चला दी थी. जिसमें विवेक की मौत हो गई थी। जबकि सना इस हमले में बाल-बाल बच गई थीं। इसके बाद आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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