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Income Tax Payers के लिए बड़ी खबर, 31 मार्च तक बढ़ी विवाद से विश्वास योजना

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लखनऊ।Income Tax Department ने विवाद से विश्वास योजना की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी हैं। इस योजना के अंतर्गत फीस जमा करने की योजना भी 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

Income Tax Department ने अपने ट्विटर एकाउंट के जरिए लोगें को यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है, सीबीडीटी (CBDT) ने विवाद से विश्वास कानून के तहत अनाउंसमेंट करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। इसके अलावा बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है।

अब तक 1,25,144 मामले निपटाए गए हैं इस योजना में

पहले विभाग के अंतिम तिथि 28 फरवरी तय की थी। विभाग ने विवादित रकम के भुगतान की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। इकायों ने अब तक 1,25,144 मामलों के निस्तारण के लिए विवाद से विश्वास योजना के विकल्प को चुना गया है। यह विभिन्न कानूनी मंचों में लंबित 5,10,491 मामलों का 24.5 प्रतिशत है। करीब 97,000 करोड़ रुपये मूल्य के विवादित कर के मामलों में इस योजना को चुना गया है।

यह भी जानें

विवाद से विश्वास योजना आकलन के संदर्भ में विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के निपटान का विकल्प उपलब्ध कराता है। इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 प्रतिशत देकर लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकता है।

विवाद से विश्वास योजना के बारे में जानिए

इस योजना की शुरुआत 17 मार्च 2020 को की गई थी। यह वित्त मंत्रालय की योजना है। इस योजना का मुख्य मकसद लोगों को करों के विवाद से छुटकारा देना है। लोग कोर्ट कचहरी के झंझट में न पड़ें, और इस योजना का लाभ उठाकर कर से जुड़े विवाद निपटा लें।

देश में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 4 लाख से ज्यादा मामले कोर्ट में लंबित हैं। इससे निपटने के लिए यह योजना कारगर है। इसमें टैक्सपेयर्स को केवल विवादित टैक्स की राशि का भुगतान करना होता है। सरकार की ओर से ब्याज और जुर्माने पर छूट दी जाती है।

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