शिमला। आया से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को जमानत दे दी है। दोनों को कोर्ट ने 50 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा कोर्ट में मौजूद थी।
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।ईडी ने अपने आरोप पत्र में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी समेत छह आरोपियों के नाम शामिल किए थे। आरोप पत्र में 83 वर्षिय वीरभद्र सिंह, उनकी 62 वर्षिय पत्नी प्रतिभा सिंह के अलावा यूनिवर्सल एपल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम के एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सह-आरोपी प्रेम राज और लवण कुमार रोअच का नाम शामिल है।
इन सभी के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियक के तहत आरोप लगाए गए थे। बतातें कि चलें कि जिस समय आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच शुरू हुई थी, उस वक्त वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। जांच के दौरान वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये मामला साल 2010 का है, इस दौरान वीरभद्र सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री थे। इस मामले में ईडी के अलावा सीबीआई भी जांच कर रही है।