वाराणसी: मछली पकड़ना और उसे बेचकर आजीविका चलाना जिले में कुछ दिन प्रतिबंधित रखा गया है। डीएम के आदेश पर 1 जुलाई से 31 अगस्त तक वाराणसी जिले के अंतर्गत किसी भी नदी में मछली पकड़ने की इजाजत नहीं होगी।
नष्ट करने और पकड़ने पर रहेगी पाबंदी
दरअसल इलाके की नदियों में मछलियों का प्रजननकाल शुरु है, इसी को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत वाराणसी में मौजूद किसी भी जलधारा में मछली पकड़ने, नष्ट करने या बेचने से जुड़े काम नहीं होंगे। यह आदेश अगले 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
बिना लाइसेंस 30 सितंबर तक रोक
मत्स्य जीरा और अंगुलिका को पकड़ने या व्यापार करने के लिए 15 जुलाई से 30 सिंतबर तक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इसके लिए मत्स्य विभाग से पहले वैध लाइसेंस लेना होगा। इतना ही नहीं, नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकने की कोशिश भी नहीं की जाएगी। ऐसा करने पर उचित एक्शन जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। मत्स्य अधिनियम 1948 के तहत इसे दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
दरअसल नदियों में जीवन की दशा को सुधारने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। साफ जल, बेहतर जलीय जीवन ही लक्ष्य है। आने वाले कुछ महीनों में इसी के चलते मछली पकड़ने पर पाबंदी होगी। इतना ही नहीं, किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल भी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।