इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 16 जनवरी से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिये नियम भी तय कर दिये हैं। इसके तहत कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा फोटो आईडी का सत्यापन भी जरूरी है।
आपको बता दें 16 जनवरी से शुरु होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ ही गृह विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया। सभी जिलाधिकारियों, सभी सीएमओ को खासतौर पर निर्देश जारी किये गये हैं। इससे पहले सोमवार को प्रदेश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। टीका लगाने पर किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल उपचार मुहैया करवाने के लिए हर जिले में पर्याप्त संख्या में बेड आरक्षित कर लिये गये हैं।
वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है
योगी सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीनशन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा फोटो आईडी का सत्यापन भी जरूरी है।