उत्तर प्रदेश सरकार अब कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की राहत राशि देने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से हर उस परिवार को राहत राशि दी जाएगी जिसके किसी सदस्य की मौत कोरोना से हुई है।
कोरोने से मरने वाले लोगों के परिजनों को मिलेगी राहत राशि
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना अब पूरी तरह काबू में आ गया है। प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। जिसके चलते आज प्रदेश में कोरोना दूर-दूर तक कहीं सिर उठाता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अब कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की राहत राशि देने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से हर उस परिवार को राहत राशि दी जाएगी जिसके किसी सदस्य की मौत कोरोना से हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस पर विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही जारी हो जाएंगी।
‘हर पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है सरकार’
राहत राशि के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अगले 30 दिन की अवधि में मौत होने को समय सीमा माना जा सकता है। रविवार को कोविड प्रबंधन संबंधी उच्चस्तरीय टीम-09 के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना से प्रभावित हर परिवार के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण-पोषण के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई तो निराश्रित महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के भी प्रयास किये जा रहे हैं।
राहत राशि के लिए जल्द जारी होगी विस्तृत गाइडलाइन
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब हर कोरोना मृतक के परिवार को 50 हजार की राहत राशि दी जानी है। यह उन परिवारों के लिए बड़ा संबल होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक भी प्रभावित परिवार राहत राशि से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए। इसकी मॉनिटरिंग और पारदर्शिता पूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय कमेटी गठित की जाए। कमेटी में मुख्य चिकित्साधिकारी भी शामिल होंगे।