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फर्जी मार्कशीट मामले में BJP विधायक खब्बू तिवारी विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित

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अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी मुश्किल में फंस गए हैं। तिवारी को आईपीसी की धारा 420, 468 और धारा 471 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

BJP MLA इंद्र प्रताप विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित

विधायक बनूंगा, तभी घोड़ी चढ़ूंगा’ का संकल्प लेने वाले अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी मुश्किल में फंस गए हैं। तिवारी को आईपीसी की धारा 420, 468 और धारा 471 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। एक विशेष यूपी कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट मामले में खब्बू तिवारी को दोषी ठहराया है। जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है।

18 अक्टूबर, 2021 से अयोग्य माना जाएगा

विधानसभा सचिवालय की ओर से 7 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना में यह अधिसूचित किया गया है कि तिवारी को उनकी दोषसिद्धि की तारीख यानी 18 अक्टूबर, 2021 से अयोग्य माना जाएगा। तिवारी को यूपी के फैजाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने 28 साल पुराने फर्जी मार्कशीट मामले में सजा सुनाई है।

बीएससी पार्ट 2 की परीक्षा में हुए थे फेल

तिवारी के खिलाफ साल 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने राम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि वह बीएससी पार्ट 2 की परीक्षा में फेल हो गए थे, हालांकि उन्होंने फर्जी मार्कशीट जमा कर बीएससी पार्ट 3 में प्रवेश लिया था। वहीं उन पर 19,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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