देहरादून: उत्तराखंड परिवहन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संसोधन कर दिया है। परिवहन मंत्रालय की ओर से नया आदेश जारी करते हुए कहा गया कि अगर बाइक पर पत्नी के साथ चार साल का बच्चा बैठाया तो वो बतौर सवारी गिना जाएगा और गाड़ी का चालान कर दिया जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार, आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है। साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ दो लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर जा रहे हैं तो भी चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को हेलमेट नहीं पहना रखा है तो 1000 रुपये का चालान कट सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस न दिखाया तो जुर्माना या जेल
मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के तहत, अगर कार चलाते समय आपको ट्रैफिक पुलिस रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया। आप डीएल नहीं दिखा पाते तो 5000 रुपये का जुर्माना और तीन माह की जेल हो सकती है।
डिजिटल मोड को दिया जा रहा बढ़ावा
दरअसल परिवहन विभाग डिजिटल मोड को बढ़ावा दे रहा है। चेकिंग के दौरान डीएल के अलावा गाड़ी के कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एम-परिवहन या डिजीलॉकर के माध्यम से भी अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं।