उत्तराखंडः निलंबित आईएएस अधिकारी चंद्रेश कुमार यादव के बहाली के आदेश कार्मिक विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा रीतूडी ने जारी किए हैं। बहाली के आदेश इस प्रकरण में इन्वेस्टर समिट के पहले ही निलंबित किया था।बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी और आर्बिट्रेटर के पद पर रहते हुए एनएच 74 के लिए भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण में की गई अनियमितताओं के लिए चंद्रेश कुमार यादव आईएएस को शासन के आदेश संख्या 861/XXX-1-18-19 दिनांक ,11-09-10 के द्वारा निलंबित किया गया था।
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उक्त आदेश के अनुसार यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उनको दिनांक 28-09-19 को आरोपपत्र निर्गत किया गया था। चंद्रेश कुमार यादव द्वारा अपने निलंबन के संबंध में दिनांक 07 -09 -2018 को शासन को प्रस्तुत किए गए प्रत्यावेदन पर सम्यक रूप से विचार करने के बाद राज्यपाल चंद्रेश यादव के निलंबन को वापस लेते हुए यादोव को तत्काल प्रभाव से सेवा में पुनः सथापित किए किए जाने के आदेश दिए हैं।
आईएएस अधिकारी यादव की बहाली का आदेश कुछ शर्तों के अनुसार है।आपको बता दें कि इस बहाली आदेश का चंद्रेश कुमार यादव के विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदेश में कहा गया है कि कार्यवाही तब तक पूर्ववत चलती रहेगी। जब तक की संगत नियमों के तहत उक्त कार्रवाई के निस्तारण के संबंध में कोई आदेश जारी ना किए जाएं।
चंद्रेश कुमार यादव के निलंबन काल के आदेश वेतन का भुगतान किए जाने अथवा ना किए जाने एवं निलंबन काल को अन्य सेवा संबंधी प्रयोजन हेतु सेवा काल माने जाने अथवा ना माने जाने के संबंध में प्रश्न पत्र अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम रूप से निस्तारण के पश्चात अलग से निर्णय लिया जाएगा चंद्रेश कुमार यादव की विशेष के विरुद्ध तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।गौरतल ब है कि इसी प्रकरण में नंलंबित चल रहे आईएएस पंकज पाण्डेय ने कैट की शरण ली है। कैट की ओर से सरकार से नंलंबन के कारण पर जबाब तलब किया गया है। हांलाकि पंकज पाण्डेय के प्रकरण पर अभी तक कोई जबाब सरकार ने नहीं भेजा है।