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उत्तराखंडः महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 8 कैदियों को रिहा किया जाएगा

उत्तराखंडः महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 8 कैदियों को रिहा किया जाएगा

उत्तराखंडः महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 8 कैदियों को रिहा किया जाएगा। रिहा करने के संबंध में आनंद वर्धन (प्रमुख सचिव उत्तराखंड शासन) ने महानिरीक्षक कारागार उत्तराखंड, देहरादून को पत्र लिखकर (पत्रांक 979/666/गांधी जं.2018 दिनांक 28-08-2018) के संदर्भ की और ध्यान आकृष्ट करने को कहा है।बता दें कि उक्त पत्रांक में सिद्धदोष बंदियो की माफी के संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देश हैं।

 

उत्तराखंडः महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 8 कैदियों को रिहा किया जाएगा
उत्तराखंडः महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 8 कैदियों को रिहा किया जाएगा

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प्रमुख सचिव ने महानिरीक्षक कारागार को निर्देशित पत्र में 8 कैदियों के रिहा करने वाले भारत सरकार के पत्रांक का अवलोकन करने को कहा है।पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रथम चरण 2 अक्टूबर 2018 को सिद्धदोष बंदियों को परिहार प्रदान कर रिहा किए जाने के संबंध में कृपया उपरोक्त विषय अपने पत्रांक 979/666/गांधी जं. 2018 दिनांक 28/08/2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रथम स्थान 2 अक्टूबर 2018 को 23 सिद्धदोष बंदियों को परिहार प्रदान कर रिहा किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।सचिव ने पत्र में कहा है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत का संविधान के ”अनुच्छेद 161 सपठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432” के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लेखित 8 सिद्धदोष बंदियों द्वारा ”संगत धारा में दिए गए दंड के सापेक्ष भोगी गई सजा अवधि को पर्याप्त मानते हुए उन्हें राष्ट्रीय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में प्रथम चरण 2 अक्टूबर 2018 के मौके पर परिहार प्रदान कर कारागार से रिहा किए जाने की राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं”।

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आपको बता दें कि रिहा होने वाले 8 कैदियों के नाम-गुड्डू चौहान पुत्र राजाराम, कुलदीप पुत्र भरत, संजय पुत्र करमचंद, हंस मुल्लापुर आलम अंसारी, सोनू उर्फ पाटलिपुत्र निमाई, शालू पुत्री सतीश राजपूत, मोंटी पुत्र रविंद्र, गोविंद सिंह पुत्र तुलसी सिंह है।सचिव के महानिरीक्षक को संबोधित पत्र में सचिव ने कहा कि यदि उक्त बंदी किसी वाद में वांछित ना तो इन्हें (2 अक्टूबर 2018 ) के सुअवसर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-17013/17/ 2018 दिनांक 20- 09-2018 को कारागार से रिहा कर दिया जाए।

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महेश कुमार यादव

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