देहरादून। उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह ने लॉकडाउन के दौरान बाहर से आने वाले लोगों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते बाहर से आने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा ग्राम प्रधान मुख्य भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकारी समिति आपदा प्रबंधक अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्राम प्रधान नियमों का पालन करें। जाने क्या है निर्देश…
-बाहर से आने वाले लोगों की सूची और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ग्राम प्रधान को उपबल्ध कराएंगे।
-राज्य या जनपद के स्तर पर पंजीकृत करते हुए सीधे ग्राम सभा क्षेत्र में जाने वाले लोगों का पंजीकृत करवाने की ज़िम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी
-बाहर से आने वाले लोगों के पास इंडरॉइड फोन और उसमें गूगल प्ले स्टोर के जरिए कोविड-19 सेतु ऐप डाउनलोड कराने और उस ऐप से लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़िम्मेदारी भी ग्राम प्रधान की ही होगी।
-भारत सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 में ग्रीन जोन में आने वाले एरियों के साथ-साथ सभी जनपदों के लोगों को कॉरेंटाइन सेंटरों या उनके घरों में 14 दिन के लिए कॉरेंटाइन करने की ज़िम्मेदारी भी ग्राम प्रधान की होगी।
– घर में कॉरंटाइ न होने वाले लोगों के पास के स्कूल, अस्पलात और सेंटर में कॉरंटाइन करने के लिए उन स्थानों पर बिजली, पानी, साफ-सफाई की व्यवस्था कराई जाए और उनको वहां कॉरेंटाइन किया जाए ये ज़िम्मेदारी भी ग्राम प्रधान निभाएंगे
-ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत घर, स्कूल में कॉरेंटाइन किए जाने की स्थिति में जो भई खर्च आएगा उसकी जानकारी और उसका डाटा जिलाअधिकारी को लिखित तौर पर दिया जाएगा।
-स्कूल , पंचायत घर में कॉरंटाइन किए गए लोगों का संपूर्ण रूप से जांच की जाएगी और लक्षण पाए जाने के बाद उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराने की ज़िम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी। ये सभी आदेश तत्काल प्रभाव से माने जाएंगे और इनका पालन 30.06.2020 तक किया जाएगा।