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UP: मोहर्रम पर जुलूस-ताजिया की इजाजत नहीं, पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन जारी

UP: मोहर्रम पर जुलूस-ताजिया की इजाजत नहीं, पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन जारी

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में 19 अगस्‍त को मोहर्रम का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए उत्‍तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। चन्द्र दर्शन के अनुसार, इस वर्ष मोहर्रम 10 अगस्‍त से शुरू होकर 19 अगस्‍त को पूरा होगा। यह मुस्लिमों के दोनों समुदायों (शिया-सुन्नी) द्वारा मोहर्रम मनाया जाता है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

मोहर्रम के संबंध में गाइडलाइन:
  • मोहर्रम के अवसर पर कोरोना के मद्देनजर किसी प्रकार के जुलूस, ताजिया की अनुमति न दी जाये एवं धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जाए।
  • बीते वर्षों में अथवा इस वर्ष अभी तक जिन-जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ हो, वहां पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अभी से स्थिति का अध्ययन कर लिया जाय एवं विवाद को सुलझाने और संवेदनशीलता को दूर करने के लिये कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
  • हर थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर और रजिस्टर नं0-8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय और जुलूस के नये रास्ते, नई परम्परा की अनुमति कदापि न दी जाय। असामाजिक/साम्प्रदायिक तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक किया जाय और तद्नुसार आवश्यकता पड़ने पर इन साम्प्रदायिक एवं अवॉछनीय तत्वों के विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
  • संवेदनशील साम्प्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाय।
  • त्योहारों पर सार्वजनिक स्थल यथा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थानो/ धार्मिक स्थनों पर ययावश्यक व्यवस्थाएं चेकिंग कराई जाय।
  • सघन जांच एवं तलाशी की व्यवस्था के लिए स्थान दल, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं बम निरोधक दल की तैनाती सुनिश्चित की जाय।
  • यातायात कदापि न बाधित होने पाये। बैरियर एवं पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाय। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन सख्ती से किया जाय।
  • जन सुविधायें यथा बिजली, पेयजल एवं साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय। असामाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाय।
  • सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन न हो एवं अवैध शस्त्रों को लेकर चलने वालों के विरूद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही की जाय।
  • यह सुनिश्चित किया जाये कि महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि की घटनायें न हो इसके लिये पर्याप्त संख्या में सादी वर्दी में पुरुष एवं महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाय।
  • जनपद में उपलब्ध कर्मियों और संसाधनों का पूर्णरूपेण उपयोग किया जाए। जनपद मुख्यालय पर पर्याप्त संख्या में पुलिस/पीएसी बल रिजर्व में रखा जाय।  जनपद स्तर पर आकस्मिक घटना को दृष्टिगत रखते हुये अभी से एक योजना तैयार करा ली जाय तथा उक्त योजना का समय-समय पर रिहर्सल आदि भी करा लिया जाय। भीड़ नियंत्रण/दंगा नियंत्रण से संबंधित उपकरणों को तैयारी की हालत में रखा जाय, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका तुरन्त उपयोग किया जा सके।
  • जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग करायी जाये, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न घटित होने पाये।
  • सीसीटीवी कैमरा के व्यवस्थापन के लिए संवेदनशील स्थानों, चौराहों का चयन कर लिया जाये और साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर उन स्थानों पर रिजर्व पुलिस बल रखा जाना आवश्यक है। यथावश्यक ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाये।
  • सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाए। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होने पर संज्ञान में आते ही उसे ब्लॉक करते हुए संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए प्रभावी खण्डन किया जाये।
  • त्यौहार से एक दिवस पूर्व समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अभिसूचना कर्मियों की ब्रीफिंग कर उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
  • श्रावण मास के मध्य मोहर्रम पड़ने के कारण संवेदनशीलता में वृद्धि होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अत: इस अवसर पर विशेष सतर्कता/कड़े एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

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