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वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, जानिए क्‍या है मामला

वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, जानिए क्‍या है मामला

लखनऊ: लखनऊ की जिला अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन व सदस्‍य वसीम रिजवी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश रिजवी के ड्राइवर की पत्नी के साथ दुष्कर्म मामले में दिया है।

जिला अदालत के अपर मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट अम्‍बरीष कुमार श्रीवास्‍तव ने वसीम रिजवी के खिलाफ 156\3 के तहत सआदतगंज थाने में एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस से मामले की जांच कर तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

ये है पूरा मामला

दरअसल, शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष वसीम रिजवी पर उनके ड्राइवर की पत्नी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उनके ड्राइवर की पत्‍नी ने वकीलों के साथ सआदतगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी थी। इसमें डरा-धमका कर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया। वहीं, डीसीपी पश्चिम सोमेन वर्मा ने इंस्पेक्टर सआदतगंज को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

वसीम रिजवी का बयान

उधर, इस मामले में वसीम रिजवी ने उनके ड्राइवर की पत्नी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्‍होंने बताया कि, कई साल से मुझे आतंकी संगठनों व कुरान को लेकर दिए गए बयानों पर धमकी मिल रही है। ड्राइवर भी कुछ विरोधियों से मिला हुआ था और उन्हें मेरे हर कदम की जानकारी देता था। उसके मोबाइल फोन की जांच में संदिग्ध नंबर्स पर बातचीत की डिटेल मिली और इसी कारण उसे बीती 11 जून को नौकरी से निकालकर मकान भी खाली करवा लिया था। इसीलिए उन्‍होंने मुझे बदनाम करने की ये साजिश रची।

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