Ashish Mishra Bail: लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि आशीष दिल्ली और यूपी में नहीं रह सकते हैं।
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आशीष मिश्रा को बेल से रिहा होने के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा। कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशीष को पुलिस को अपना पता बताना होगा और वह हर दिन पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा। कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है। वह अपने किसी भी गवाह से नहीं मिलेगा।
Supreme Court directs Ashish Mishra to inform the concerned court about his location. Supreme Court also clarifies that any attempt by Ashish Mishra or his family to influence witnesses and try to delay the trial may lead to cancel of his bail.
— ANI (@ANI) January 25, 2023
क्या है पूरा मामला?
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कथित तौर पर 8 लोगों की गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। किसानों ने आरोप लगाया कि जिस गाड़ी ने किसानों को कुचला उस गाड़ी में आशीष मिश्रा बैठे हुए थे। इसी आरोप के आधार पर 9 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के बाद गिरफ्तार किया था।