UP NEWS: यूपी में कोरोना की नई गाइड लाइन जारी कर दी गई। नई गाइड लाइन में कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई। अब सुबह सात बजे से रात बजे तक दुकाने खोलने के आदेश जारी किए गए। साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।
कोरोना काल में लोगों को राहत
लंबे समय से कोरोना की मार झेल रहे देश और प्रदेश में दुकानदारों और आम लोगों के लिए सरकार और प्रशासन ने थोड़ी राहत दे दी है। कल से यानी योग दिवस के दिन से दुकाने खोलने के समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानदार सुबह सात बजे रात नौ बजे तक दुकाने खोल सकेंगे। इसके साथ ही मॉल,रेस्टोरेंट आदि को खोलने के भी निर्देश जारी किए गए। प्रदेश में साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। कोरोना की नई गाइड लाइन मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी की है।
रेस्टोरेंट होटल खुलेंगे
कोरोना कर्फ्यू के बाद अब रेस्टोरेंट और होटल खोलने के निर्देश दिए गए है। सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक के निर्देश दिए गए है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी होटल और रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए गए है।
दुकानें में बैठने की इजाजत अभी नहीं
रेस्टोरेंट और होटल के साथ मिठाई और अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकाने की खोलने के आदेश जारी किए गए पर इन दुकानों पर बैठकर खाने की अनुमित है।
शादी अन्य कार्यक्रमों में 50 लोगों को अनुमित
शादी और अन्य कार्यक्रमों में 50 लोगों की अनुमित है। एक समारोह में अधिकतम 50 लोगों को आमंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य रहेगी।
स्मारक और पार्क भी खुलेंगे
प्रशासन ने पार्क और पर्यटक स्थल भी खोलने का निर्णय लिया। इन स्थानों पर कोविड नियमों का पालन करके लोग आ जा सकेंगे।
धर्म स्थलों को भी इजाजत
सभी धर्म स्थलों को भी दोबारा से खोलने का निर्णय लिया गया है। एक स्थल पर अधिकतम 50 लोग आ सकेंगे। कंटेमेंट जोन ने किसी भी कार्यक्रम की अनुमित अभी नहीं दी गई है।
क्या बंद रहेगा
अभी नई कोविड गाइड लाइन के अनुसार सिनेमा हॉल, ,स्टेडियम,स्वीमिंग पूल,जिम खोलने के निर्देश नहीं दिए गए है।अगले आदेशों तक इन्हें अभी बंद रखा जाएगा।
जिन जिलों में अभी कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 500 से ज्यादा होगी वहां कोरोना कर्फ्यू में छूट को रोक दिया जाएगा।