नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाया हैं। हाईकोर्ट फैसला सुनते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को परिसंपतियों के बंटवारे से संबंधित 27.63 करोड़ रुपए उत्तराखंड रोडवेज को भुगतान करने का आदेश दिया हैं।
सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने कहा कि चार सप्ताह के भीतर यह धनराशि हस्तांतरित कर ली जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि परिसम्पतियों के बाजार मूल्य को लेकर सुनवाई बाद में होगी।
कर्मचारी यूनियन ने की थीं याचिका दायर
बता दें कि उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से वेतन और अन्य देयकों का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिपर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हैं।
कर्मचारियों को वेतन और भत्ते रुका
मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवहन निगम और प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अपनी याचिका में रोडवेज कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से अपना पुराना पैसा वापस नहीं ले पा रही हैं। इसके कारण निगम प्रबंधन भी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते आदि नहीं दे पा रहा हैं।