लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार बेहद गंभीर है। अब प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हो रहा है। इसे देखते हुए योगी सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने वालों की संख्या एक बार फिर निर्धारित कर दी है।
सोमवार को जारी किए गए नए निर्देश के अनुसार, अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा पंचायत चुनावों को लेकर भी नया आदेश आया है। इसके मुताबिक, अब एक साथ पांच से ज्यादा लोग प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
15 अप्रैल से शुरू होगा पहले चरण का मतदान
गौरतलब है कि पंचायत चुनावों की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में कुल 18 जिले हैं। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा जा चुका है।
जारी आदेश के मुताबिक, अगर इन आदेशों की अवहेलना होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के साथ अब लग्न भी आ रही है। ऐसे में आयोजनों में मेहमानों के शामिल होने की संख्या निर्धारित होने पर एक बार फिर आयोजकों को मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं।
पिछले साल टली थीं कई शादियां
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पिछले साल भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई थी। इसके बाद कई लोगों ने अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था। हालांकि, तब बाद में लॉकडाउन भी लगाया गया था।
एक केस मिलने पर 20 मकान होंगे सील
उत्तर प्रदेश की सरकार ने कन्टेनमेंट जोन को लेकर भी नया आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि, एक केस मिलने पर 25 मीटर का दायरा सील किया जाएगा। वहीं, दो मिलने पर 50 मीटर का दायरा सील होगा। 25 मीटर के दायरे में कम से कम 20 मकान आते हैं। हालांकि, इसमें क्षेत्र के हिसाब से बदलाव भी संभव है।