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खुशखबरी: प्राइवेट स्‍कूलों के शिक्षकों की सैलरी को लेकर शासन ने जारी किया ये आदेश

खुशखबरी: प्राइवेट स्‍कूलों के शिक्षकों की सैलरी को लेकर शासन ने जारी किया ये आदेश

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में निजी शिक्षण संस्‍थानों में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए खुशखबरी है। उत्‍तर प्रदेश शासन ने निजी शिक्षण संस्‍थानों को निर्देशित किया है कि वह शिक्षकों व अन्‍य स्‍टाफ को पूरे वेतन का भुगतान करें।

उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव अब्‍दुल समद की ओर से जारी पत्र में सभी प्राइवेट स्कूल व कॉलेजों को साफ निर्देश दिया गया है कि कोरोना काल में अपने यहां के शिक्षकों व अन्‍य स्‍टाफ को तत्‍काल वेतन का भुगतान करें।

तत्‍काल वेतन भुगतान के निर्देश

शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि, ऐसे शिकायतें मिली हैं कि प्रदेश के निजी संस्थानों ने छात्रों से पूरी फीस वसूली है, लेकिन शिक्षकों को पूरी वेतन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उन्‍हें तत्‍काल वेतन भुगतान सुनिश्चित करें।

शासन ने सभी निजी शिक्षण संस्थानों व सभी जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि संस्थान के सभी शिक्षकों व अन्‍य कर्मचारियों का पूरे वेतन का भुगतान कराया जाए। निर्देश प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है।

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