लखनऊ: राज्य चुनाव आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव पूरा कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। आयोग ने उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में एक प्रार्थना पत्र दिया है।
जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव पूरा कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने 12 जुलाई तक का समय मांगा है। इस पर अदालत ने मामले से संबंधित फाइल के साथ प्रार्थना पत्र को जल्द सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया।
गौरतलब है कि इस याचिका पर 15 मार्च को अदालत ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानकर सीटों पर आरक्षण लागू करने के आदेश दिए थे। साथ ही हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पूरा कराने के लिए सरकार व आयोग को 10 दिनों का अतिरिक्त समय देते हुए समय सीमा 25 मई कर दिया था।