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उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा

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17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है|

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कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया

जेल से पहली वैन खाली रवाना की गई। दूसरी वैन में फरहान, फिर तीसरी वैन में अशरफ और आखिरी में अतीक को लेकर प्रिजन वैन कोर्ट के लिए निकली। 50 सुरक्षाकर्मी नैनी सेंट्रल जेल से कोर्ट के लिए लेकर निकले हैं। कोर्ट तक 10 किमी की दूरी 15 से 20 मिनट में तय होगी। वैन में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ACP करछना अजीत सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट 12:30 बजे सुनवाई करेगा।

अतीक और अशरफ को अलग-अलग वैन से अलग-अलग रास्ते से कोर्ट ले जाया जा सकता है। हालांकि, पुलिस ने इस बारे में कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं दी है। उमेश पाल अपहरण केस में बाहुबली अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 11 लोग आरोपी थे, इसमें एक की मौत हो चुकी है। अतीक को सोमवार शाम को अहमदाबाद की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। जेल और कोर्ट के मुख्य गेट के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी है। जेल में कैदियों से आज मुलाकात बंद है।

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