नई दिल्ली। अब उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को सोमवार को खारिज कर दिया है। लगभग डेढ़ साल बाद दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए सरकारी आवास नहीं दिया जा सकता।
एनजीओ लोक प्रहरी ने 1997 में जारी सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। लोक प्रहरी ने अपनी याचिका में मांग की थी कि यह आदेश रद्द किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकि राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब अपना आदेश सुनाया है।
यूपी के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और रामनरेश यादव को बंगले मिले हुए थे। अब उनको आजीवन मिले बंगले खाली करने होंगे। यह सभी बंगले लखनऊ में हैं।