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अनलॉक 5 की शुरूआत आज से, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन्स, जाने क्या खुला क्या रहेगा बंद

अनलॉक 5

अनलॉक 5 की शुरूआत आज से हो रही हैं। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में कई और गतिविधियों को फिर से खोलने के नए दिशा-निर्देश जारी किए है। कंटेनमेंट जोन के बाहर अब कई और गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गई हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

सिनेमाहॉल, पार्क और स्विमिंग पूल को लेकर जारी होगी SOP

15 अक्टूबर से सिनेमाहॉल/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फि‍र से खोलने की अनुमति दी गई हैं। जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही सीमित होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जायेगी।

कंपनियों के स्‍तर पर आयोजित होने वाली ‘बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनियों’ को पुन: खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फि‍र से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जायेगी।

मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी फिरसे खोलने की अनुमति दी जायेगी, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जायेगी।

15 अक्टूबर शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति

स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके खोने की अनुमती दे दी गयी हैं लेकिन राज्यों सरकारों को निर्णय लेने के लिए छूट दी गई हैं। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल या संस्थान के प्रबंधन के साथ विचार विमर्श करके निर्णय लिया जायेगा।

शर्तेो के साथ होगी शिक्षण संस्थानों में उपस्थिती

इसके लिए कुछ शर्ते रखी गई हैं। जिसमे ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग, शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। जहां स्कूल, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद कर रहे हैं, वहां उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।

अभिभावकों की लिखित सहमति पर होगी छात्रों की उपस्थिती

बता दें कि छात्र केवल अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में उपस्थित हो सकते हैं। उपस्थिति को जबरन लागू नहीं किया जाना चाहिए और ये पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर होनी चाहिए।

शिक्षण संस्थानों को लेकर राज्य के साथ मिलकर जारी होगी एसओपी

शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के आधार पर स्कूलों या संस्थानों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य/सुरक्षा संबंधी सावधानियों के संबंध में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे।

बड़े संख्या वाले आयोजनों को लेकर राज्य करेगी फैसला

कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजनों के लिए 100 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी हैं। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजनों की निश्चित शर्तों के साथ अनुमति देने की रियायत दी जा रही हैं।

कार्यक्रम के आयोजन में 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता नहीं

बंद परिसरों में 100 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है वहां पर उपस्थित लोगों की संख्या कुल क्षमता की 50 प्रतिशत से अधिक न हो, चेहरे पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

स्थानीय लॉकडाउन नहीं रहेगा

राज्यों द्वारा कंटेनमेंट जोनों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं किया जायेगा। व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

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