मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर कोई आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत बेहिसाबी धन की घोषणा करता है तो उसकी नगदी जमा को स्वीकार करें। आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “आरबीआई ने आठ सितंबर को बैंकों को निर्देश दिया है कि आईडीएस योजना के तहत काले धन की घोषणा करनेवालों से राशि की परवाह किए बगैर नकदी स्वीकार करे।”
बयान में कहा गया है कि यह योजना 30 सितंबर को शुरू की गई थी। इसमें उन लोगों को जिन्होंने कर चोरी की है, सामने आ कर अपनी संपत्ति घोषित करने की छूट दी गई है।
आईडीएस चार महीनों के लिए लागू किया गया है और यह इस साल एक जून से प्रभावी है।