नई दिल्ली। तीन तलाक मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब तलब करते हुए इस मसले पर पहले मुद्दे निर्धारित करने के लिए कहा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था दोनों पक्ष पहले मुद्दे निर्धारित करके कार्रवाई को आगे बढ़ाए ताकि बहस वाजिब मुद्दे पर हो।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है विरोध
तीन बार तलाक कहकर शादी खत्म करने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की है कि तीन तलाक को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामें में यह बात कही है। हलफनामें में कहा गया है कि अगर इसे खत्म किया गया तो मर्द अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसे जलाकर मार सकता है या फिर उसका कत्ल कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से दायर किए गए हलफनामे में कहा गया है कि शादी, तलाक और गुजाराभत्ता की परंपराए पवित्र ग्रंथ कुरान पर आधारित हैं और अदालतें ग्रंथ की पंक्तियों की जगह अपनी व्याख्या को स्थापित नहीं कर सकतीं। साथ ही पर्सनल लॉ को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करना संविधान का उल्लंघन है।
भारती संविधान में संरक्षण
गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-25, 26 और 29 के तहत पर्सनल लॉ को संरक्षण मिला हुआ है। बोर्ड का ये भी कहना है कि लोगों में इस बात की मिथक है कि तलाक के मामले में मुस्लिम समुदाय के पुरूषों को एक तरफा संरक्षण मिला हुआ है।
‘तलाक के खिलाफ शरीयत कानून’
सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से दायर हलफनामे में ये भी कहा गया है कि शरीयत कानून पति और पत्नी के बीच लंबे रिश्ते की बात करता है। इस कानून में कई सारे ऐसे नियम है जो शादी के रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए बनाए गए है।